अधिकरियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् उन्हे अवकाश स्वीकृत किया जाना प्रतिबंधित।

संख्या: 5019-जी-/रा0वि0प0-दो-87ए/70 दिनांक: जुलाई 23, 1974

मुझे आपका ध्यान परिषदाज्ञा संख्या 11609-ए/रा0वि0प0-थ-87ए/70, दिनांक 14-2-1972 के प्रस्तर 4 व 5 की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिनमें यह आदेश दिये गये थे कि स्थानान्तरण के आदेश जारी होने के बाद अधिकारियों को सात दिन के अन्दर अवमुक्त कर दिया जाना चाहिये और उन्हें असाधारण कार्य के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये। यदि किसी अधिकारी को सात दिन के अन्दर अवमुक्त करने में कोई विशेष कठनाई हो तो परिषद की पूर्व अनुमति के बाद ही उस अधिकारी को रोका जाय।

2-ऐसा देखा गया है कि उक्त आदेशों का समुचित पालन नहीं हो रहा है और स्थानान्तरण के आदेश जारी होने के उपरान्त अधिकारी किसी न किसी आधार पर अवकाश पर चले जाते है और अवकाश की अवधि में अपने स्थानान्तरण के आदेशों को निरस्त करवाने या संशोधित कराने का प्रयत्न करते है। अतः अब परिषद ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिसके स्थानान्तरण के आदेश जारी किये जा चुके हों, को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाय। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को अवकाश की अत्यन्त आवश्यकता हो तो सर्वप्रथम वे अपने नये तैनाती के स्थान पर पहुंच कर पदभार ग्रहण करें और उसके उपरान्त अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र दें तभी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उन्हें अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाय। अतः आप से अनुरोध है कि परिषद द्वारा लिये गये उक्त निर्णय का कड़ाई से पालन करें।

कृपया अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को इसी प्रकार की हिदायत कर दें।