संख्या: 1871-का-9 (अ)/राविप/84-79-एनजी/73 दिनांक जुलाई 11, 1984
परिषद आदेश सं0 2578-के-9 (ए)/राविप/83-79 एनजी/73, दिनांक 20.04.1983 द्वारा यह आदेश प्रसारित किये गये थे कि उन सभी अधिकारिकों (अराजपत्रित) को, जिन्होने दिनांक 31.3.80, 31.3.81 व 31.3.82 को पद विशेष पर तीन वर्षो या उससे अधिक की निरन्तर एवं अनुमोदित सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हे क्रमशः दिनांक 1.4.80, 1.4.81 व 1.4.82 से स्थायीकरण हेतु आवष्यक आदेश संबन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी कर दिये जायें, और स्थायीकरण हेतु उपयुक्त संख्या में पद प्राप्त न होने पर भी ऐसे कर्मचारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया रोकी न जायें।
2- दिनांक 31.3.82 के बाद तीन वर्ष की निरन्तर एवं अनुमोदित सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के विषय पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी अधिकारिकों, जिन्होने दिनांक 31.3.83 एवं 31.3.84 को पद-विशेष पर तीन वर्ष या उससे अधिक की निरन्तर एवं अनुमोदित सेवा पूर्ण कर ली हो, की क्रमशः दिनांक 1.4.83 व 1.4.84 से स्थायीकरण हेतु आवश्यक आदेश सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के अधीन जारी कर दिये जायेः।
(1) कर्मचारियों से स्थायीकरण के मामले की छानबीन-गोपनीय प्रविष्टियों एवं अन्य व्यक्तिगत अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित सेवा विनियमावलियों/परिषदादेशों मे निहित प्राथमिक नियुक्ति और प्रोन्नति हेतु चयन समितियों द्वारा किये जायेंगे। यह प्रक्रिया विद्युत सेवा आयोग की परिधि से बाहर होगी।
(2) कर्मचारियो के स्थायीकरण के आदेश उन्ही नियुक्ति प्रधिकारियों द्वारा जारी किये जायेंगे जिनके पद धारण काल में कर्मचारी इस आदेश के निर्गत होने की तिथि को कार्यरत रहा हो।
(3) स्थायीकरण हेतु कर्मचारी का उक्त तिथि को प्रचलित-सम्बन्धित सेवा विनियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार उस पद पर अनुमोदित होना अनिवार्य है, जिस पर स्थायीकरण हेतु विचार किया जा रहा हो। स्थायीकरण हेतु तदर्थ/प्रतिस्थानापन्न अन्तिरिम नियुक्तियों/प्रोन्नतियों पर विचार किया जायेगा।
(4) ऐसे कर्मचारी, जो निचले पद पर कार्य कर चुके हों एवं तत्पश्चात उच्च पद पर प्रोन्नति प्राप्त कर चुके हों, किन्तु उच्च पद पर तीन वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी नहीं की हो, उनका स्थायीकरण निचले पद पर इस प्रतिबन्ध के अधीन किया जायेगा कि उनका दोनो पदों (निचले एवं उच्च पद) का स्थानापन्न काल तीन वर्षो से कम न हो।
(5) इस प्रकार हुए स्थायी कर्मचारियों की मूल वरिष्ठता अपरिवर्तनीय होगी तथापि यदि कुछ कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण अभी भी तय न किया जा सका हो, तो ऐसे मामलों का निस्तारण नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
3- स्थायीकरण हेतु उपयुक्त संख्या में पद प्राप्त न होने की दशा में स्थायीकरण की प्रक्रिया रोकी नहीं जायेगी तथा सम्बन्धित कर्मचारियो को इस आदेश के आधार पर स्थायी कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त पदों के स्थायीकरण के पस्ताव परिषद की स्वीकृति हेतु तत्काल प्रेषित किये जायेगें।
4- स्थायीकरण के यह आदेश भूतपूर्व लाइसेन्सी के अधीगृहीत उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो अब भूतपूर्व लाइसेन्सी की सेवा-शर्त पर कार्यरत हैं अथवा जिन्होने परिषद की सेवा-शर्तो को स्वीकार नही किया है या जिनका परिषद की सेवा में सज्जीकरण/वर्गीकरण अभी तक नहीं किया है।