‘कार्य ग्रहण काल’ की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

संख्या: 1672-प्र.स/रा.वि.प. 01-89-87 ए 197 दिनांक: 22 दिसम्बर, 1989

परिषदीय अधिकारियों को ‘‘कार्यभारग्रहण काल की ग्राह्य अवधि’’ सम्बन्धी परिषदीय कार्यकाल ज्ञापांक-4105-ए/रा.वि.प. (स)-87ए/1970 दिनांक 19.9.1970 के आंशिक संशोधन में अधोहस्ताक्षरी को यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि परिषद के वृहद/व्यापक स्वरूप तथा कार्य-कलापों को दृष्टिगत रखते हुए ‘‘कार्यभारग्रहण काल’’ की स्वीकृति हेतु एतद् द्वारा परिषद निम्नवत् आदेश करते है:


(अ) प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशक/मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी/मुख्य लेखाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी/परिषदीय अधीक्षण अभियन्ता को अपने अधीनस्थ कार्यरत उन समस्त कर्मचारियों का निर्धारित यथानुमन्य ‘‘कार्यभारग्रहण काल’’ में वृद्धि स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है जिनके वेतनमान रू0 1200-1800 तक हैं किन्तु परिषद सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों को यह वृद्धि परिषद सचिवालय स्थित यथाप्रयोज्य सक्षम अधिकारी ही स्वीकृत रहेंगे।

(ब) परिषदीय मुख्य अभियन्ता (स्तर-द्वितीय)/मुख्य अभियन्ता/समकक्ष मुख्य परियोजना प्रबन्धक/समकक्ष महाप्रबन्धक/प्रधान निदेशक/नियंत्रण (लेखा)/नियंत्रक (आन्तरिक सम्प्रेक्षा) को अपने अधीनस्थ कार्यरत उन समस्त अधिकारियों/अधिकारियों को निर्धारित यथानुमन्य ‘‘कार्यभारग्रहण काल’’ में वृद्धि स्वीकृत करेगंे हेतु प्राधिकृत किया जाता है जिनके वेतनमान रू0 1200-1800 से अधिक और रू0 2600-4000 तक है। किन्तु परिषद सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं अधिकारिकों को यह वृद्धि परिषद सचिवालय स्थित यथाप्रयोज्य समक्ष अधिकारी ही स्वीकृत करते रहेंगे।


(स) परिषदीय मुख्य अभियन्ता (स्तर-प्रथम)/समकक्ष महाप्रबन्धक/समकक्ष मुख्य परियोजना प्रबन्धक/पूर्व, मध्य एवं पश्चिम अचलों के मुख्य अभियन्ता (वितरण)/मुख्य अभियन्ता (पारेषण)/महाप्रबन्धक, केसा/महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास) को अपने अधीनस्थ उन समस्त अधिकारियों को निर्धारित यथानुमन्य कार्य ग्रहण काल में वृद्धि स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है जिनके वेतनमान रू0 2600-4000 वेतनमान से अधिक और रू0 4250-5600 तक है। किन्तु परिषद सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों को यह वृद्धि परिषद सचिवालय में कार्यरत अधिकारी ही स्वीकृत करते करेंगे।

(द) परिषदीय सचिवालय में कार्यरत समस्त अभियन्ता अधिकारियों और समस्त अभियन्तेतर अधिकारियों (गैर अभियन्ता) के सहित शेष अन्य समस्त परिषदीय अधीक्षण अभियन्ता एवं तदुपरि अभियन्ता अधिकारियों तथा इनके समकक्षीय अभियन्तेतर समस्त अधिकारियों के निर्धारित यथानुमन्य ‘‘कार्यग्रहण काल’’ में वृद्धि स्वीकृत करने हेतु परिषद के सचिव ही सक्षम अधिकारी होंगे।

अधोहस्ताक्षरी को यह भी सुस्पष्ट करना है कि यद्यपि उपरोक्त प्रस्तर (अ), (ब) तथा (स) में उल्लिखित अधिकारियों/अधिकारिकों को ‘‘निर्धारित यथानुमन्य कार्यग्रहण काल’’ के उपरान्त की अवधि ‘‘निर्वेतन अवकाश’’ के रूप में ही स्वीकृति की जायेगी तथापि समुचित सुपात्रतायुक्त मामलों में अध्यक्ष महोदय ‘‘गुणावगुण के आधार पर’’ निर्धारित यथानुमन्य कार्यग्रहण काल में वृद्धि अथवा सवेतन अवकाश भी स्वीकृत कर सकेंगे।