चिकित्सा प्रमाण पत्र पर लिये गये सभी प्रकार के अवकाश की अवधि वेतन वृद्धि के लिये मान्य।

पत्रांक 383-जी/रा0वि0प0-एक-75ए/70 दिनांक फरवरी 12, 1980

उपर्युक्त प्रसंग में आपका ध्यान परिषदाज्ञा संख्या 1001-जी/रा0वि0प0-एक-230ए/66, दिनांक 4 मई, 1979 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि कतिपय श्रोतो से उपरिसंदर्भित परिषदाज्ञा में जारी आदेशों के सम्बन्ध में इस आशय की श्ंाका उठाई गयी है कि वित्त संहिता खण्ड-2, भाग 2-4 के सम्प्रति प्रभावी संशोधित मूल नियम 26 के अधीन परिषदीय नियमित अस्थाई कर्मचारियों के चिकित्सा प्रमाण पत्र पर चिकित्सा अवकाश की अवधि वेतन वृद्धि के लिये सम्मिलित की जायेगी अथवा नहीं। पुनः यह कि ऐसे मामलों में जहाँ चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश की अवधि एक माह से कम हो और सम्बन्धित अस्थाई कर्मचारी अगले माह की पहली तारीख को कार्य पर वापस आ गया हो, वेतन वृद्धि परिषदाज्ञा संख्या 4277-जी/रा0वि0प0-एक-7-ए/70 दिनांक 29 जनवरी 1979 के अधीन उसी मास की पहली तारीख से स्वीकृत की जायेगी अथवा नहीं।

उक्त प्रकरण में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि जैसा कि परिषदाज्ञा संख्या दिनांक 4-5-79 से संलग्न शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 24 जून 1978 में प्राविधान किया गया है, वित्त संहिता खण्ड-2, भाग 2-4 के संशोधित मूल नियम 26 के अधीन सभी प्रकार का अवकाश, चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर असाधारण/बिना वेतन के अवकाश के सहित, वेतन वृद्धि के लिये शामिल किया जायेगा चाहे प्रश्नगत अवकाश उपभोग करने वाला कर्मचारी स्थानापन्न रूप से ही कार्यरत हो। यदि असाधारण अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर न हो तथा अवकाश देय न हुआ तो अर्ध/औसत वेतन पर अवकाश/तथा/अथवा निर्वेतन असाधारण अवकाश लेना पड़ता है जिससे उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति/कारणवश लिया गया हो जो सम्बन्धित कर्मचारी के नियन्त्रण से बाहर हो, अथवा यह उच्च वैज्ञानिक अथवा तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिये लिया गया हो, तो अवकाश की ऐसी अवधि वेतन वृद्धि के निमित्त शामिल करने की स्वीकृति के अधिकार, ऐसे कारणो से पूर्णतः सन्तुष्ट होने पर परिषद में ही निहित होंगे। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अस्थाई कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त सभी प्रकार का अवकाश, जिसमें चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर असाधारण बिना वेतन का अवकाश तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर चिकित्सा अवकाश भी सम्मिलित है, अन्य संगत आदेशों तथा नियमों के यथावत रहते हुये, वेतन वृद्धि के लिये शामिल किया जायेगा। अतः यदि सम्बन्धित अस्थाई कर्मचारी उस मास की पहली तारीख को कार्य पर है जिस मास में उसे वेतन वृद्धि देय है तो वेतन वृद्धि का दिनांक परिषदाज्ञा दिनांक 29 जनवरी, 1979 के अधीन संशोधित मूल नियम 26 के अनुरूप पहली तारीख ही होगी।

कृपया विषय में आवश्यक कार्यवाही उपरोक्तानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।