परिषदीय अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु समय सीमा का निर्धारण।

सं0 859-प्र0सु0/राविप 01-54-एआर/90 दिनांक: 16 अप्रैल, 1991

परिषद के संज्ञान में आया है कि परिषद के कतिपय/कर्मचारि जिनकी परिषद के अधीन नियुक्ति हाल ही में अथवा एक या दो वर्ष पूर्व हुई है, दूसरे विभागों में विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु आग्रह करते है। इस सम्बन्ध में समुचित विचारोपरान्त एतद्द्वारा यह आदेश किये जाते है कि परिषद के वही अभियन्ता/अधिकारी/कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के पात्र माने जायेंगे जिन्होंने परिषद में अपनी नियुक्ति के पश्चात कम से कम पाँच वर्षो की सेवा अवधि (प्रशिक्षण काल, यदि कोई हो, को छोड़कर) अवश्य पूरी कर ली हो तथा प्रतिनियुक्ति हेतु वांछित पात्रता एवं अनुभ्सव की परिधि में आते हों।

2. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।