परिषद हित में बिना कार्यभार ग्रहणकाल का उपयोग किये बिना स्थानान्तरण पर कार्यभार ग्रहण करने की दशा में नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहणकाल स्थानान्तरण के छः मास के भीतर विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में उपयोग करने की स्वीकृति।

संख्या: 81-पी.एण्ड.एफ.पी./29-पी.एण्ड.एफ.पी./88 दिनांक: मार्च 7, 1989

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि लोकहित में परिषदीय सेवकों के स्थानान्तरण पर तैनाती के नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वित्तीय नियमावली, खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 105, सपठित सहायक नियम 173-184 के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण काल की व्यवस्था है। तद्नुसार तैनाती के नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्धारित छः दिनों के अतिरिक्त यात्रा की तैयारी में लगने वाला यथोचित समय भी अनुमन्य है। कतिपय मामलों में प्रशासनिक कारणों से सम्बन्धित सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानान्तरण आदेशों के फलस्वरूप तैनाती के नये स्थान पर तुरन्त कार्यभार ग्रहण करें। ऐसी स्थितियों में नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यभार ग्रहणकाल का उपयोग न कर पाने पर सम्बन्धित सेवकों को कोई वैकल्पिक सुविधा का प्राविधान नही है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित सेवकों के परिवार-जनों को आवश्यक घरेलू/निजी व्यवस्था में होने वाली कठिनाईयों के निवारणार्थ परिषद ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि स्थानान्तरण प्रक्रिया में तैनाती के नये स्थान पर कार्यभार ग्रहणकाल स्थानान्तरण के छः मास के भीतर उसे विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में उपयोग करने की स्वाकृति प्रदान की जायेगी।