राजपत्रित समकक्ष अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का उदारीकरण।

संख्या 41-पी/रा0वि0प0-102 पी/87 दिनांक जनवरी 12, 1987

उपर्युक्त विषयक, परिषदीय आदेश संख्या: 1927 का-रा0वि0प0 एक 230ए/66, दिनांक 15 सितम्बर, 1981 की ओर आपका ध्यान आकृष्टकरते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त परिषादाज्ञा में विद्यमान व्यवस्थानुसार राजपत्रित स्तर के अधिकारियों को तीन माह से अधिक की अवधि का चैकित्सक अवकाश, चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर और तीन माह से न्यन अवधि का चैकित्सक अवकाश मुख्य चिकित्साअधिकारी/उपमुख्य चिकित्साधिकारी संस्थान या मेंडिकल कालेज के रीडर अथवा यथाप्रयोज्य प्राधिकृत चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इस व्यवस्था में राजपत्रित स्तर के अधिकारियों को अल्पकालीन अवधि के लिये चिकित्सक अवकाश स्वीकृति कराने में बहुधा अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त कठिनाइयों को दृष्टिगत कर उनकं निराकरण हेतु परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त सहर्ष यह निर्णय लिया है कि तत्काल प्रभाव से उक्त परिषदाज्ञा में वर्णित समस्त राजपत्रित स्तर के अधिकारियों को मात्र तीस दिवसों की अवधि तक चिकित्सा प्रमाणक पर अवकाश स्वीकृति हेतु परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों (राजकीय चिकित्सालयों मेडिकल कालेजों तथा चिकित्सा संस्थानों सहित) में कार्यरत समस्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साधिकारियों द्वारा दिये गये ‘‘चिकित्सा प्रमाण-पत्र‘‘ मान्य एवं वैध होंगे। संदर्भित परिषदज्ञा उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।