स्थानांतरण के मध्य अवकाश के साथ कार्यग्रहण काल की अनुमन्यता सम्बन्धी स्पष्टीकरण।

पत्रांक 7738-जी/रा0वि0प0-एक-5/ए/78 दिनांक अक्टूबर 24, 1978

उपर्युक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय क्षेत्रों से यह जिज्ञासा उठाई गयी है, कि स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा नये तैनाती के स्थान पर कार्य ग्रहण करने से पूर्व लिये गये अवकाश के साथ कार्यभार ग्रहण करने में प्रयुक्त समय सम्मिलित होगा अथवा नही। अर्थात अवकाश की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया आरम्भ होने तक मानी जायेगी या उसके पूर्ण होने तक। इस सम्बन्ध में जैसा कि समय-समय पर पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है सामान्यतः स्थानांतरित अधिकारी/अधिकारिक को नये स्थान पर पर कार्यभार ग्रहण करने पूर्व किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करना प्रशासनिक सुविधा तथा स्थानांतरण आदेशों के अनुपालन के दृष्टिगत से उचित नही है। अतः सामान्यतः इस स्थिति में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये और यथा समय प्रयास यही होना चाहिये कि सम्बन्धित कर्मचारी स्थानांतरण आदेशों के पूर्ण अनुपालन में अपने नये स्थान/कार्य स्थल पर कार्य ग्रहण करने के उपरान्त ही अवकाश पर प्रस्थान करें। फिर भी अपवाद स्वरूप यदि असाधाराण परिस्थितिवश या चिकित्सा प्रमाणक पत्र पूर्व पद से अवमुक्त होने के उपरान्त अवकाश अपेक्षित हो तो यह स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी/सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सामान्य नियमों के अधीन चिकित्सा प्रमाणक पर अवकाश के अतिरिक्त अवकाश की अवधि नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ही मानी जायेगी और सम्बन्धित कर्मचारी को यदि उसका स्थानांतरण अवकाश के मध्य न हुआ हो तथा प्रश्नगत अवकाश चिकित्सा प्रमाणक पर न हों, अवकाश के साथ सामान्य कार्य ग्रहण काल अनुमन्य न होगा। तदनुसार अवकाश पर प्रस्थान करने की तिथि से नये स्थान पर कार्यभार पूर्णतया ग्रहण करने की तिथि तक की सम्पूर्ण अवधि अवकाश की अवधि होगी। यदि स्थानान्तरण आदेश सम्बन्धित कर्मचारी के अवकाश पर रहने के मध्य हुए हों या प्रश्नगत अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र हो तो सम्बन्धित कर्मचारी को अवकाश के साथ सामान्य कार्य ग्रहण काल अनुमन्य होगा।
कृपया सम्यक विषयों पर कार्यवाही उपरोक्तानुसार करना सुनिश्चित करें।