स्थानान्तरण आदेशों के निरस्तीकरण/संशोधन हेतु निकटतम उच्च अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक

संख्या: 389-जी/रा0 वि0 प0-87ए/70 दिनांक: 5 मार्च 1979

स्थानान्तरण आदेशों के निरस्तीकरण/संशोधन के अधिकारी के केन्द्रीकरण विषयक परिषद् के कार्यालय ज्ञाप सं0 5711-जी/रा0 वि0 प0-दो/जी0 ई0 (दो) 75, दिनांक 28/29 जुलाई 1975 तथा सं0 7450- जी/रा0 वि0 प0-एक-87 ए/70, दिनांक 27 सितम्बर 1977 मे निहित आदेशों के आंशिक संशोधन में एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि अवर अभियन्ता, समकक्ष तथा निम्न पदों पर कार्यरत अन्य परिषदीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी को यह अधिकार न होगा कि वह अपने द्वारा जारी किये गये आदेशों को संशोधित, परिमार्जित अथवा निरस्त करे। सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार के आदेश वे भली प्रकार विचारोपरान्त ही पारित किया करें। अपरिहार्य कारणवश ऐसा अपेक्षित होने पर, स्थानान्तरण आदेश करने वाला अधिकारी विषय की समस्त परिस्थितियोे तथा तत्वों का उल्लेख करते हुए अपने से निकटतम उच्च अधिकारी की लिखित-स्वीकृति प्राप्त करने पर ही स्थानान्तरण आदेशों का संशोधन अथवा निरस्तीकरण करने में सक्षम होंगे। तदानुसार अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा ही तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा जारी आदेश परिषद् के सम्बन्धित सदस्य द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर ही संशोधित अथवा निरस्त किये जायेंगं। इसी प्रकार मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) तथा परिषद् मुख्यालय स्तर से जारी हुए स्थानान्तरण आदेश अध्यक्ष महोदय की लिखित पूर्वानुज्ञा प्राप्त करने पर ही संशोधित अथवा निरस्त किये जा सकेंगे।