सं0- 2871-ए/रा0 वि0 प0- 18ए0 1965 दिनांक मार्च 27, 1968
इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (केन्द्रीय ऐक्ट संख्या 54, 1948) की धारा 19 की उपधारा (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एतद द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर तबादले के सम्बन्ध में निम्नलिखित विनियम बनाते है:-
परिषद के किसी भी कर्मचारी का प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर तबादला उसकी इच्छा के विरूद्ध न किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है, कि उक्त विनियम के अनुबन्ध उन कर्मचारियों के तबादले के सम्बन्ध में लागू न होंगे जो कि किसी भी ऐसी संस्था/संस्थानों के लिये होंगे जो कि शासन या परिषद द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नियन्त्रित अथवा परिचालित है।